रोहतास में कंटेनमेंट जोन को छोड़ अन्य एरिया में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी ये दुकानें

गृह विभाग के आदेश के आलोक में पिछले लगभग डेढ़ महीनों के लॉकडाउन बाद रोहतास जिले में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हार्डवेयर और निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्री वाली दुकानें खोलने के निर्देश जारी हुआ है. ये सभी दुकानें सुबह 10 से शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी. रोहतास डीएम पंकज दीक्षित ने निर्देश जारी करते हुए कई शर्तो की भी घोषणा की है. रोहतास जिले के 4 कंटेनमेंट जोन सासाराम नगर परिषद क्षेत्र, कोचस नगर पंचायत क्षेत्र, राजपुर एवं सासाराम प्रखंड का मुरादाबाद जो कोरोना प्रभावित है वहां पर फिलहाल कोई दुकाने नही खुलेंगी. वहीं इन चारों कंटेन्मेंट जोन में पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्श, बल्ब, ट्यूब लाईट समाग्रियों की होम डिलेवरी किया जायेगा.

रोहतास डीएम ने दुकानें खोलने के निर्देश के साथ सख्ती का निर्देश भी जारी किया गया है. इसके तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. जो ग्राहक मास्क अथवा रुमाल/गमछा का उपयोग नहीं करेंगे, वैसे ग्राहक को दुकानदार सामान उपलब्ध नहीं करायेंगे. दुकानदार खुद के लिए एवं आगंतुक ग्राहक के लिए दुकान पर सेनिटाईजर एवं साबुन पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी. दुकान को पूरी तरह ब्लिचिंग/सोडियम हाईपोक्लोराईड के सम्यक घोल से छिड़काव करायेंगे. जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी दुकाने बंद करवा दी जाएंगी. वहीं गुटका, तम्बाकु तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.

शुक्रवार से दुकानें खोलने का नियम लागू हो जाएगा. जिले के 4 कंटेनमेंट जोन सासाराम नगर परिषद क्षेत्र, कोचस नगर पंचायत क्षेत्र, राजपुर एवं सासाराम प्रखंड का मुरादाबाद को छोड़कर जिले के शेष सम्पूर्ण इलाकों में निम्न श्रेणी की दुकानें निम्नवत रूप से खोली जाएगी.

  1. पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्श, बल्ब, ट्यूब लाईट (बिक्रय एवं मरम्मत) की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
  2. मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत) की दुकान बुधवार, शनिवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
  3. ऑटोमोबाईल्स के टायर, ट्यूब्स Lubricant एवं अन्य स्पेयर पार्ट्स. (मोटर वाहन, मोटर, साईकल/स्कूटर मरम्मत आदि की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
  4. ऑटोमोबाईल्स मरम्मती हेतु गैराज एवं वर्कशॉप की दुकान प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
  5. सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
  6. प्रदुषण जाँच केंद्र रविवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.

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