बिहार में कल से यानी मंगलवार 25 अगस्त से बसों का परिचालन फिर शुरू हो जाएगा. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसका निर्णय लिया गया. बैठक के बाद राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है.
उन्होंने बताया कि बिहार में लागू अनलाॅक-3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी. लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. यह सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों के साथ अलग से मीटिंग की. उन्होंने ट्रांसपोर्टरों को कोरोना संक्रमण के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया.
बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया गया है:-
- वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा.
- ड्राइवर और कंडक्टर को साफ-सुथरे कपड़े का मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश.
- वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएं. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पैम्पलेट का यात्रियों के बीच आवश्यक रूप से वितरण कराना होगा.
- वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
- वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को नहीं बिठाया जाएगा. इसकी स्पष्ट हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे.
- वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
वाहन चालक (ड्राइवर) और कंडक्टर द्वारा:-
- वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे.
- वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और जरूरी साफ-सफाई कराई जाएगी.
- प्रत्येक ट्रिप समाप्त होने के बाद बस की फिर से सफाई आवश्यक होगी.
- वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करांएगे.
जिला प्रशासन द्वारा:-
- जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है. अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा.
- वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
- जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ संबंधी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा.
- बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे. साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी.
- निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा.
यात्रियों द्वारा:-
- वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें.
- बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.
- वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें.
- वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें.
- वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें.
- वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे.
- बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी.