बिक्रमगंज कोर्ट ने थानाध्यक्ष समेत चार पर प्राथमिकी दर्ज करने का दिया आदेश

रोहतास जिले के बिक्रमगंज कोर्ट के अपर न्यायिक दंडाधिकारी तृतीय ने संझौली थाना को संझौली थानाध्यक्ष समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. इसकी जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधांशु कुमार ने बताया कि 11 जुलाई को बैरी निवासी कमल शर्मा को भूमि विवाद में पुलिस थाना लाई और मारपीट कर हाजत में बंद कर दिया.

कुछ देर बाद पुलिस द्वारा पीड़ित को हाजत से निकाल कर एक कागज पर जमीन देने की बात लिखवाने के बाद मुक्त कर दिया गया था. अधिवक्ता ने बताया कि थानाध्यक्ष ने विपक्षियों के मेल में आकर पीड़ित के साथ मारपीट व डराकर कागज बनवाया. पीड़ित ने इसकी शिकायत डीएम, एसपी व डीजीपी तक की, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

कोर्ट में वादी की फरियाद पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सीआरपीसी की सुसंगत धारा के तहत संझौली थाने को प्राथमिकी करने के लिए आवेदन भेजा है. जिसमें थानाध्यक्ष शंभू कुमार सिंह समेत चार लोगों को आरोपित बनाया गया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष शंभू कुमार सिंह ने बताया कि यह आरोप बिल्कुल गलत व मनगढ़ंत है. कोर्ट का आदेश अभी आया नहीं है.

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