रोहतास में तंबाकू पदार्थ पर पूर्णत: प्रतिबंध, गुटखा, खैनी खाकर थूके तो छह महीने की जेल, इन धाराओं में दर्ज होंगे केस

दुनियाभर में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है, भारत में भी इस महामारी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इस बीच रोहतास जिले में इस खतरनाक वायरस का संक्रमण नहीं फैले इसके लिए प्रशासन की ओर से हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर गुरुवार को जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने तंबाकू सेवन को लेकर आदेश जारी किया है. रोहतास में तंबाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मशाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है. खैनी, गुटखा या कोई भी तम्बाकू पदार्थ खाकर सार्वजनिक जगहों, सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में इधर-उधर थूकने पर छह महीने की कैद अथवा 200 रुपये जुर्माना लगेगा.

रोहतास जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया खैनी और गुटका खाकर इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस, इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की सम्भावना प्रवल रहती है. ऐसे में जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान, सभी शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर आदि में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, बीड़ी आदि के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है.

डीएम की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है. इसे थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है. तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यहां-वहां थूकने की होती है. IPC की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे छह माह का कारावास अथवा 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है. डीएम के के द्वारा एसपी, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ सहित सीओ को इस कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही सभी सरकारी / गैर सरकारी परिसरों में उक्त आशय का बोर्ड लगवाने के निर्देश दिया है.

बिहार में तम्बाकू नियंत्रण हेतु राज्य सरकार  की तकनीकी संस्थान सोसिओ इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलोपमेन्ट सोसाइटी (सीड्स) के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्र ने जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे तम्बाकू के उपयोग में कमी आएगी साथ ही कोरोना जैसी महामारी फैलने का खतरा कम रहेगा. श्री मिश्र ने बताया कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संघठन और भारत सरकार द्वारा प्रकाशित GATS 2 के सर्वे में बिहार में तम्बाकू सेवन करने वालों में कमी आई है, यह आंकड़ा पिछले 7-8 साल में 53.5% से घट कर 25.9% हो गया है. जिसमें चबानेवाले तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत 23.5% है.

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