यदि आप राशन कार्डधारी हैं और इसे पाने के योग्य नहीं हैं, तो कार्ड खुद सरेंडर कर दें. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी. अवैध रूप से राशन कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले पर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा. इन राशनकार्ड धारियों की जांच किया जा रही है. पहचान कर पहले उनका राशन कार्ड जब्त कर रद्द किया जाएगा. उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई होगी. इसके लिए डेहरी अनुमंडल प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. यदि कार्डधारी के पास अपना दो मंजिला मकान व साथ में टीवी, फ्रिज, एसी, बाइक आदि है, तो वे अपात्र माने जाएंगे.
एसडीएम समीर सौरभ के अनुसार दस दिनों के अंदर जो अपात्र लोग अपना राशनकार्ड सरेंडर कर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल की हवा खिलाई जाएगी. एसडीएम ने ऐसे कार्डधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाही का निर्देश दिया है, जो पात्रता नहीं रखते हुए राशन का उठाव कर रहे हैं. एसडीएम ने बताया कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, कि साधन संपन्न लोग भी राशन कार्डधारी हैं. इसे लेकर नगर परिषद के ईओ कुमार ऋत्विक को निर्देश दिया गया है कि पात्रता नहीं रखने वाले लाभुक यदि अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते हैं और भौतिक सत्यापन में अयोग्य पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध जांच कर प्राथमिकी दर्ज कराएं.
उन्होंने कहा कि गरीबों का हक लेने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी. जनवितरण प्रणाली के तहत सरकार गरीबों को तीन रुपए किलो चावल व दो रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा कोरोना काल मे केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है. ऐसे में उचित लोगों का हक हड़पना, कानूनन अपराध है. बताया गया कि आयकर व व्यवसायिक करदाता, 10 हजार से ज्यादा इनकम वाले, मोटर चलित तिपहिया व चार चक्के वाहन मालिक, सरकारी नौकरी वाले, पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या अधिक कमरों का मकान वाले लोग एवं ढाई एकड़ जमीन वाले राशनकार्ड के हकदार नहीं है.