बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, जानें क्या रहेंगे प्रतिबंध और किन पर छूट

फाइल फोटो

बिहार में लॉकडाउन लगाने का एलान मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है. उन्‍होंने बताया कि राज्‍य में पांच मई से 15 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. इसके साथ ही उनके निर्देश पर गृह विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है साथ ही पाबंदियों और छूट को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. आवश्यक खाद्य सामग्री फल, सब्जी, मांस-मछली, दूध इत्यादि की दुकाने सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक खुली रहेगी. पेट्रोल पंप, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, ई कार्मस में ये बंदिशें लागू नहीं होंगी. सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा.

लॉकडाउन के दौरान बिहार में राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस आपूर्ति, विभाग स्वास्थ्य विभाग, दूरसंचार विभाग, डाक विभाग, फायर ब्रिगे, बिजली जैसे कार्यालयों को इससे अछूता रखा गया है. अस्‍पताल और अन्‍य सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान (पशु स्‍वास्‍थ्‍य सहित), उनके निर्माण और वितरण की इकाईयां, सरकारी और निजी, दवा की दकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्‍बुलेंस सेवाओं से सम्‍बन्धित प्रतिष्‍ठान यथावत काम करेंगे. बंद के दौरान बिहार सरकार के ने वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है. इस दौरान बैंकिंग, बीमा, एटीएम जैसे प्रतिष्ठान नहीं आएंगे साथ ही सभी प्रकार की निर्माण इकाइयों का कार्य भी पहले की तरह जारी रहेगा.

इसके अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर भी परिचालन पर रोक लगेगी. भारतीय रेल से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी. इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस-ऑटो में बैठने की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य हेतु की पास निर्यात है वह भी जारी रहेंगे, हालांकि लॉकडाउन के दौरान बिहार में सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का पहले से परिचालन सुचारू रहेगा.

लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के स्कूल, कोचिंग समेत शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगी साथ ही किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. रेस्टोरेंटे की दुकानें बंद रहेंगी इसके लिए होम डिलीवरी की फैसिलिटी होगी जो सुबह 9:00 से शाम 9:00 बजे तक होगी. लॉकडाउन में धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे वही सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. लॉकडाउन में बिहार के सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल आदि भी बंद रहेंगे. विवाह की तिथि से तीन दिन पहले थाने को सूचित करना होगा. शादी में 50 आदमी से ज्यादा के अनुमति नहीं होगी. इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी. वहीं श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है. इसके साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में सामुदायिक किचन स्थापित किया जाए.

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