किस्त में जमा कर सकते हैं स्कूल फीस, कोई दबाव नहीं

लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई करते छात्र

रोहतास जिले के किसी भी निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने, किताब खरीदने सहित अन्य चार्ज देने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है. लॉकडाउन खत्म होने के बाद अभिभावक के पास विकल्प होगा कि वे किस्त में स्कूल की फीस जमा कर सकेंगे. आज डीइओ प्रेमचंद ने पत्र जारी कर 12 अप्रैल को डीएम द्वारा जारी आदेश का अनुपालन करने को कहा. जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में तीन माह का फीस एक किस्त में जमा करने के लिए अभिभावकों को बाध्य नहीं किया जा सकेगा. इस आदेश को नहीं मानने वालों पर कोरोना डिजीज एक्ट 1897 की धारा-2 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है.

फीस जमा नहीं करने पर भी रद्द नहीं किया जाएगा नामांकन
वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक ट्यूशन फीस भी जमा करने में असमर्थ हैं तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा. डीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में छात्रों का नामांकन रद्द नहीं किया जा सकेगा. वहीं परिवहन मद में भी राशि जमा नहीं करने का निर्देश दिया गया है. इस दौरान स्कूल में काम करने वाले कार्यरत कर्मियों का भुगतान नियमित रूप से होगा. डीएम ने प्रबंधन को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कर्मियों का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था करें.

वाट्सएप, ई-मेल से स्टडी मेटेरियल देने का आदेश
लॉकडाउन में स्कूल बंद रहने और पाठ्य-पुस्तक की आपूर्ति नहीं होने के कारण छात्रों के हित में स्टडी मेटेरियल वीडियो पीपीटी के रूप में अभिभावकों/छात्रों को व्हाट्सएप ई-मेल/स्कूल बेवसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए.

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