लॉकडाउन 4.0: रोहतास में दुकानें खोलने के लिए दिन तय, जानें किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान

बिहार सरकार ने राज्य में 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. लेकिन राज्य सरकार ने इस लॉकडाउन में कई तरह की रियायतों की घोषणा की है. सबसे अहम बात यह है कि अब सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान दो जून से खुलेंगे. इसी क्रम में रोहतास जिले में दुकानें खोलने के लिए दिन तय किये गए हैं. अनिवार्य और आवश्यक सेवा की दुकानें रोजाना खुलेंगी. अन्य दुकानें हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी. डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है. लॉकडाउन चार के तहत मिली छूट के बाद दुकानें दो बजे दिन तक खुलेंगी. दवा की दुकान, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक, बैंकिंग, बीमा, एटीएम आदि अनिवार्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान पर समय अवधि लागू नहीं होगी. डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दो जून से सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे.

8 जून तक सरकारी कार्यालयों में एक चौथाई (25%) कर्मियों की उपस्थिति के साथ सिर्फ आंतरिक कार्य होंगे. गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे. आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार वन एवं पर्यावरण विभाग पहले की तरह ही संचालित होते रहेंगे. डीएम ने बताया कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. दुकानों या कार्यालय में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में साबुन या सैनेटाइजर और मास्क उपलब्ध रखेंगे. सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे लोग किसी काउंटर पर नहीं बैठेंगे ताकि दूसरे को संक्रमण न हो.

डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है जो दुकानें सोम, बुध और शुक्रवार को खुलेंगी, वह मंगल, गुरु और शनिवार को बंद रहेंगी. इसके लिए दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली वैसी दुकानें जो हर दिन खल सकती हैं. हर दिन खुलने वाली दुकानों में सभी किराना दुकान, डेयरी दुकान, सभी अस्पताल, दवा दुकान, निजी क्लिनिक, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, ई-कॉमर्स, ऑटो मोबाइल, वर्कशॉप, साईकिल व बाइक मरम्मती की दुकान, मोचीं की दुकान, निर्माण सामग्री जैसे स्टील, ईंट, बालू, गिट्टी व पेट्रोल पम्प शामिल है. मीट-मछली की भी दुकानें हर दिन खुलेंगी. रेस्टोरेंट व होटल से होम डिलीवरी सेवा प्रतिदिन होती रहेगी.

इसके अलावा सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रोनिक्स गुड्स जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, सैलून, पार्लर, फर्नीचर व सोना-चांदी की दुकानें खुलेंगी. जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार कपड़ा दुकान जिसमें रेडीमेड दुकान भी शामिल है, चप्पल-जूता दुकान, स्पोर्ट्स की दुकानें, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान, ड्राई क्लीनर्स और वैसी वस्तुएं जो इस तीनों श्रेणी में शामिल नहीं हैं वो सभी खुलेंगी. डीएम ने कहा कि डिहरी एसडीओ की अध्यक्षता में चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष व सदस्यों की साथ की गयी बैठक की कार्यवाही में लिए गए निर्णय के आलोक में डेहरी अनुमंडल अंतर्गत खुलने वाली दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए श्रेणी दो हेतु रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार और श्रेणी तीन हेतु सोमवार, गुरूवार एवं शनिवार निर्धारित किया गया है.

वहीं आवागमन में सुविधा के लिए ऑटो, बस आदि सार्वजनिक परिवहन 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ चलेंगे. सभी प्रकार के निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है. वैसे निजी वाहन को छूट होगी जिन्‍हें ई-पास मिला हो, या ट्रेन या विमान से यात्रा करने का टिकट हो, स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी कार्यो से कहीं आना-जाना हो. स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को निर्धारित स्थल तक आने-जाने की अनुमति होगी. पहले की तरह सभी शिक्षण संस्‍थान भी बंद रहेंगे. सभी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक और मनोरंजन संबंधी आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे. शादी विवाह में पहले की तरह ही 20 लोगों को ही अनुमति दी गई है. बारात व जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी.

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