रोहतास व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को दस साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को दस साल की सजा सुनाई है. मामले में 10 साल बाद फैसला आया है. व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम ने सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए नोखा निवासी अभियुक्त रामजी राम को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि उक्त घटना 8 जनवरी 2013 को घटी थी. जब शाम में पीड़िता अपने पिता के दुकान से वापस घर लौट रही थी, उसी दौरान अभियुक्त ने उसे पकड़कर समीप के खलिहान में ले गया था और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था.
मामले में नोखा थाना कांड संख्या 8/2013 दर्ज किया गया था. कोर्ट में 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी. बीते शुक्रवार 4 अगस्त को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया था. इसके बाद मंलवार को दोषसिद्ध अभियुक्त को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है.