दहेज हत्या के एक मामले में मंगलवार को अपर जिला जज दो अनंत सिंह की अदालत ने दोष सिद्ध अभियुक्त पति नौहट्टा थाना क्षेत्र के दारानगर निवासी देवेन्द्र प्रसाद की सजा के बिंदु पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्त को 10 साल का कारावास की सजा सुनाई.
इसके अलावे अभियुक्त पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को दो माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मामले की प्राथमिकी विवाहिता की माता डेहरी के इस्लामगंज निवासी सुनीता देवी ने महिला थाने में दर्ज कराई थी.