रोहतास के सिविल कोर्ट में शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी ट्यूशन टीचर को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को एक साल की अतिरिक्त कारावास होगी.
पुलिस के द्वारा कोर्ट में दाखिल चार्जशीट के अनुसार इस संबंध में 11 जून 2017 को एफआईआर दर्ज की गई. चार्जशीट के अनुसार आरोपी अमझोर के केरपा निवासी अकबर खान किशोरी के घर ट्यूशन पढ़ाने जाता था. इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ 15 दिनों तक दुष्कर्म किया. मामले में अपर जिला जज-7 दशरथ मिश्र की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने अपने आदेश में पीड़िता को पीड़िता प्रतिकर योजना के तहत तीन लाख रूपये दिलाने का आदेश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है. मामले में विशेष न्यायालय में कुल छह गवाहों को पेश किया गया था. विशेष अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी पाया व सजा सुनाई.