रोहतास: नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 7 साल कठोर कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

फाइल फोटो

रोहतास में कोर्ट ने 10 वर्षीया छात्रा के अपहरण एवं दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त को 7 साल कारावास की सजा सुनाई है. मामले में 15 माह बाद फैसला आया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने मामले में दोषी पाए एकमात्र अभियुक्त एजाज आलम 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार अर्थदंड लगाया है.

मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त मामला चेनारी थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी ने 23 अक्टूबर 2021 की सुबह पांचवीं क्लास की 10 वर्षीया नाबालिग छात्रा का स्थानीय चेनारी बाजार स्थित पैराडाइज विद्यालय के पास से अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने इस मामले में आरोपी को पाक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनाई है.

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