रोहतास में आठ साल की बच्ची से दुराचार करने के प्रयास के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सासाराम व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत ने आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई.
न्यायालय ने दोषसिद्ध अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के शेरगंज बाड़ा निवासी 48 वर्षीय फिरोज अंसारी उर्फ सोनू को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
सासाराम नगर थाना कांड संख्या 428/2020 में दर्ज उक्त प्राथमिकी के अनुसार उक्त अभियुक्त पर 15 जुलाई 2020 को संध्या सात बजे चॉकलेट खरीदने जा रही आठ वर्षीय बच्ची को मोबाइल का लालच देकर अपने दुकान में ले गया, वहां जाकर मोबाइल पर अश्लील दृश्य दिखाते हुए दुष्कर्म के प्रयास करने लगा.
बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर अगल-बगल के लोगों ने आरोपी को मौके से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया की उक्त मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पाक्सो की धारा 10 में दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है.