रोहतास: हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के कुंड गांव में तीन साल पहले हुए सत्यम कुमार सिंह की हत्या के मामले में शनिवार को सासाराम कोर्ट के अपर जिला जज चार अभिषेक कुमार भान की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के बिंदु पर सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त डब्लू सिंह उर्फ कृष्ण प्रताप सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है.

अपर लोक अभियोजक धन कुमार तिवारी ने बताया कि उक्त घटना दिनारा थाना क्षेत्र के कुंड गांव में 26 अगस्त 2019 को हुई थी. मामले के सूचक कुंड निवासी कृष्ण सिंह अपने छोटे भाई सत्यम कुमार सिंह के साथ गांव में स्थित अपने मुर्गी फार्म से घर जाने की तैयारी कर रहे थे. सूचक के भाई सत्यम पहले ही बाइक से घर निकल गए. कुछ देर बाद उसने बड़े भाई सूचक कृष्ण सिंह को बताया कि मेरी बाइक रास्ते में पंचर हो गई है. यहां पर डब्लू व अन्य तीन लोग आपको मारने की फिराक में हैं और मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं.

सूचना मिलने के बाद सूचक कृष्ण सिंह जैसे हीं रास्ते में पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें से एक गोली सूचक के जांघ में लगी. गोली की आवाज सुनकर मौके पर जुट रहे लोगों को देख अभियुक्त मौके से फरार हो गये थे. सूचक द्वारा गवाही के क्रम में सत्यम की हत्या का आरोप अभियुक्त पर लगाया था. जिसका गवाहों ने भी समर्थन किया था. इसी मामले में सासाराम कोर्ट ने आरोपी डब्लू सिंह उर्फ कृष्ण प्रताप सिंह को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302, 364, 120(बी), 307 के तहत सजा सुनाई है.

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