रोहतास में कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

रोहतास में एक साल पूर्व 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया. सोमवार को व्यवहार न्यायालय सासाराम के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आशुतोष कुमार की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने कोचस के एक कथित चिकित्सक के सजा के विन्दु पर सोमवार को सुनवाई की.

मामले में विशेष अदालत ने दोषसिद्ध चिकित्सक कोचस बाजार निवासी मो. मोइनुद्दीन अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया गया है. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़ित किशोरी के चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास के लिए देने को कहा है. पूर्व में ही विशेष अदालत ने पीड़िता को पीड़ित मुआवजा अधिनियम के तहत पांच लाख रूपए क्षतिपूर्ति भुगतान का आदेश दे चुकी है.

बता दें कि पाक्सो अधिनियम से जुड़े उक्त मामले की प्राथमिकी महिला थाना में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त घटना कोचस थाना क्षेत्र के कोचस बाजार स्थित मेडिकल दवा दुकान में 7 मई 2021 को घटी थी.

घटना तिथि को नौ वर्षीय नाबालिग अपने कान में दर्द होने पर 12 बजे दिन में अपने घर से कोचस बाजार स्थित अभियुक्त के मेडिकल स्टोर पर दवा लेने गयी थी, बच्ची को अकेले देखकर अभियुक्त दवा देने के बहाने बच्ची को दुकान के अंदर ले गया. जहां उसने बच्ची का हाथ और मुंह बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

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