रोहतास जिले के सासाराम व्यवहार न्यायालय ने सूर्यपुरा थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. न्यायालय ने इस बावत एसपी व ट्रेजरी को पत्र जारी करने का आदेश दिया है.
कोर्ट में लंबे समय से अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु लंबित एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे सोलह सुनील कुमार के न्यायालय ने सुर्यपुरा थानाध्यक्ष के वेतन निकासी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
बताया जाता है कि दहेज हत्या के करीब 18 साल पुराने मामले के तीन आरोपितों को कोर्ट ने पेश कराने के लिए कोर्ट ने कई बार पत्र जारी किया. कोर्ट ने पूर्व में भी उक्त थानाध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था. जिसके बावजूद भी उक्त थानाधयक्ष मामले में लापरवाही बरत रहे थे जिसके बाद कोर्ट ने उक्त आदेश जारी किया है.