रोहतास: शराब के मामले में दो भाइयों को कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल कैद की सजा, 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया

फाइल फोटो

रोहतास में कोर्ट ने शराब तस्करी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए दो भाइयों को पांच-पांच लाख रुपए अर्थदंड सहित 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है. अपर जिला जज सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायालय प्रथम शैलेन्द्र कुमार पांडा की अदालत ने उक्त सजा सुनाई है.

सजा पाने वाले किशोर कुमार एवं कन्हैया कुमार दोनों दावथ थाना के कोआथ के निवासी हैं. विशेष अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बताया कि उक्त मामले की प्राथमिकी दावथ थाना में 24 अगस्त 2022 को दर्ज हुई थी. दावथ पुलिस ने कोआथ गांव में छापेमारी कर दोनों भाइयों के कब्जे से कुल 116 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की थी.

मामले में 9 दिसंबर 2022 को आरोप का गठन किया गया था. अभियोजन पक्ष द्वारा चार गवाहों की गवाही कराई गई थी, जिसके आधार पर कोर्ट में इस मामले में आरोप गठन के आठ माह के भीतर अभियुक्तों को 5-5 लाख अर्थदंड के साथ 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है.

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