रोहतास: मासूम बच्ची के साथ रेप और हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई सजा-ए-मौत

फाइल तस्वीर

डालमियानगर थाना क्षेत्र में आठ माह पहले 10 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश सात सह विशेष न्यायधीश पॉक्सो नीरज बिहारी लाल की विशेष एक्सक्लूसिव पॉकसो अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की. विशेष अदालत ने 10 साल की किशोरी की दुराचार व हत्या के मामले में अभियुक्त डालमियानगर थाना क्षेत्र के गंगौली निवासी बलिराम सिंह को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही विशेष अदालत ने राज्य सरकार को विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़िता के परिवार को आठ लाख रूपए भुगतान करने का भी आदेश दिया है.

कोरोना संक्रमण के बीच विशेष अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत मामले की ऑनलाइन सुनवाई पूरी की गईं. इसके पूर्व अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा व बचाव पक्ष ने कम से कम सजा दिए जाने की विशेष अदालत से मांग की थी. बता दें कि 15 नवंबर 2020 को नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या का केस डालमियानगर थाना में दर्ज किया गया था. तत्कालीन एसपी सत्यवीर सिंह मामला को गंभीरता से लेते हुए घटना के दिन ही उक्त प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. तत्कालीन रोहतास एसपी के अनुशंसा पर स्पीडी ट्रायल और पॉक्सो एक्ट के तहत की जाने वाली न्यायिक कार्रवाई में इस मामले के 11 गवाह थे. जिसमें चिकित्सक, पुलिस कर्मी और बलराम के गांव के ग्रामीण भी शामिल थे. सभी गवाहों ने बलराम के खिलाफ गवाही दी. अंतत: आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची को न्याय मिल पाया.

कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार एवं लोग काफी संतुष्ट है. पीड़ित परिवार का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले पर हम काफी खुश और संतुष्ट हैं. हमें न्याय मिला है. ऐसे लोगों को फांसी ही मिलनी चाहिए. लोगों का कहना है कि यह फैसला ऐतिहासिक है. इस फैसले से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा. साथ ही इस तरह के जघन्य अपराध की सोच रखने वालों के मन में भय उत्पन्न होगा और वे ऐसा करने से पहले सौ बार सोचेंगे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here