रोहतास: कांग्रेस विधायक के भतीजे की हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना भी लगा

रोहतास जिले के करगहर विस से कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के भतीजे संजीव मिश्रा हत्या मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-19 इंद्रजीत सिंह ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनपर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. सजा पाने वालों में कैमूर जिला के कुदरा थाना क्षेत्र के सलथुआ निवासी चुन्नू राय उर्फ सर्वोत्तम राय, निरंजन राय एवं धर्मेंद्र कुमार शामिल हैं.

अपर लोक अभियोजक के मुताबिक सजा पाने वाले तीनों को कोर्ट ने 18 अक्टूबर को दोषी करार दिया था. इन तीनों पर हत्या करने की बात गवाहों ने अपनी गवाही में सही बताया है. बताया जाता है कि 27 फरवरी 2021 को परसथुआ ओपी क्षेत्र में दिनदहाड़े बाबा मार्केट में एक पुराने रंजिश में संजीव मिश्रा की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जमकर बवाल हुआ था. मामले में मृतक के बड़े भाई मंजीव मिश्रा ने कोचस थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निरंजन राय सहित तीन को गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में करीब ढाई साल के बाद सजा की बिंदुओं पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

अभियुक्तों को सजा सुनाते समय कोर्ट खचाखच भरा रहा. सजा सुनाए जाने के बाद मंजीव मिश्रा ने कहा कि आज उनके भाई की आत्मा को शांति मिली होगी. मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है जिस तरह से कोर्ट ने सजा सुनाई है. 27 फरवरी 2021 को मेरे बड़े भाई संजीव मिश्रा की हत्या मार्केट में कर दी गई थी.

Ad*
rohtasdistrict:
Related Post