रोहतास में निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने कार्यालय कक्ष में एमएलसी प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के लोगों के साथ बैठक कर विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन के निमित्त, निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कई निर्देश दिए. मतपत्र के स्वरूप, निर्वाचन एजेंट, मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट संबंधी प्रपत्र, मतदान की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी. जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार द्वारा निर्वाचन से जुड़े कई पहलुओं को बताया गया.
विधान परिषद चुनाव में मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन के उपयोग की जानकारी दी गई. कहा कि अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करेंगे. चुने जाने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक 1 सिर्फ एक अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा. प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानताएं अंकित कर सकता है, जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे. शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अपनी अगली अधिमानताएं बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में की जाएगी.
कहा कि किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें. समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए. अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा. अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा. अंकों को भारतीय अंक के अन्तर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 5 आदि या रोमन रूप l, ll, lll आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है. मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या आद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें. अपने अंगूठे का निशान भी नहीं दें.