जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र से संबंधित मामलों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले सासाराम के सीओ पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने लापरवाही को लेकर सीओ पर आर्थिक दंड का जुर्माना लगाते हुए उनके वेतन से काटने का निर्देश दिया है. वेतन से उक्त धनराशि वसूल करने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया गया है.
मामले में डीएम ने सीओ को शोकॉज भी किया था. शोकॉज के बावजूद सीओ ने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया. स्पष्टीकरण नहीं देना घोर अनुशासनहीनता है. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने सूचित किया कि सासाराम के सीओ सात तिथियों में लगातार अनुपस्थित रहे हैं.
सुनवाई में किसी प्रतिनिधि को भी अधिकृत करके नहीं भेजा था. जिससे मामलों के निष्पादन प्रभावित हुए हैं. जिसके बाद सीओ पर दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. उक्त जुर्माना उनके वेतन से कोषागार पदाधिकारी कटौती करेंगे.