रोहतास: नाबालिग अपहरण मामले के दोषी को 5 साल की सजा, कोर्ट ने 8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

रोहतास जिले में नाबालिग के अपहरण मामले में व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को अभियुक्त को पांच साल की सजा सुनाई है. शादी की नीयत से नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण करने से जुड़े एक मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर जिला जज-6 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राम यादव के न्यायालय ने अभियुक्त बड्डी ओपी क्षेत्र के नींव निवासी राकेश पासवान को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्त पर 8 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया है.

मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हुसैन इजहार अंसारी ने बताया कि उक्त आरोपी ने 3 अक्टूबर 2020 को 16 साल की नाबालिग को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया था. मामले की प्राथमिकी सासाराम नगर थाना में नाबालिग के परिजनों ने दर्ज कराई थी. उक्त मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 7 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. इसके बाद कोर्ट ने सोमवार को अभियुक्त को दोषी पाते हुए 6 साल की कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त पर 8 हजार रुपया का अर्थदण्ड भी लगाया है.

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