रोहतास में दहेज हत्या से जुड़े सात साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सासाराम व्यवहासर न्यायालय ने चार को दोषी करार दिया है. एडीजे पंद्रह शैलेन्द्र कुमार पंडा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में मृतिका के पति सहित चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोषसिद्ध अभियुक्तों में दावथ थाना क्षेत्र के चतरा निवासी पति झंडू उर्फ भंडू राम, ससुर मुद्रिका राम, देवर अरविंद राम व पति के चाचा जागा राम शामिल हैं.
इस मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी 2015 में दावथ थाना में दर्ज हुई थी, जिसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 116/2016 में चल रहा था. उक्त मामले की प्राथमिकी मृतका की मां सुर्यपुरा के कल्याणी निवासी कुसुम कुंवर ने दावथ थाना में दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुसुम कुंवर की पुत्री कंचन देवी की शादी साल 2014 में अभियुक्त झंडू उर्फ भंडू राम से हुई थी.
शादी के बाद से ही सभी अभियुक्त सूचिका की पुत्री से दहेज में मोटरसाइकिल व भैंस की मांग कर रहे थे. मांग पूरा नही होने पर 30 अक्टूबर 2015 की रात्रि में कंचन देवी की गला दबा कर हत्या कर दिए थे एवं साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को धरकंदा गांव के नजदीक ठोरा नदी में फेंक दिए थे. जिसे अनुसंधान के क्रम में स्थानिय पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था. इस मामले में डॉक्टर आईओ समेत कुल छह लोगों की गवाही हुई थी, जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. कोर्ट इस मामले में आगामी 26 जुलाई को सजा सुनाएगी.