रोहतास: जानलेवा हमला मामला में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा, चार को 7-7 साल की जेल, 17 साल बाद आया फैसला

रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के कुम्हौरा गांव में 17 साल पहले गांधी सिंह पर हुए जानलेवा हमला मामले में अपर जिला जज 15 बीके राय की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्तों दिनारा थाना क्षेत्र के कुम्हौरा निवासी मुन्ना साह और मोहन साह को 10-10 साल का कारावास और 15000-15000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

साथ ही मामले के चार अन्य अभियुक्तों सुनील साह, कमल साह, भरत साह व श्याम लाल उर्फ झामलाल को अदालत में 7-7 साल की सजा और 10000-10000 रूपये का जुर्माना लगाया है. उक्त घटना दिनारा थाना क्षेत्र के कुम्हौरा गांव में 26 मार्च 2005 को घटी थी. जहां उक्त अभियुक्त गांव के लालू प्रसाद के साथ मारपीट कर रहे थे. तभी मौके पर पहुंचकर गांधी सिंह झगड़ा छुड़ाने का प्रयास करने लगे, जिससे छुब्ध होकर सभी अभियुक्तों ने हथियार एवं देसी पिस्तौल से उनके ऊपर जान मारने की नीयत से कई गोलियां चला दी.

जिसमें एक गोली गांधी सिंह के छाती के नीचे और दूसरी गोली बाएं जांघ में लगी थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया की अभियोजन की तरफ से अदालत में कुल छह गवाहों की गवाही हुई थी. जिसके बाद अदालत ने मामले में दोषसिद्ध अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है.

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