रोहतास: शराब तस्कर को पांच साल की जेल, एक लाख का जुर्माना, साढ़े चार साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

मद्य निषेध कानून में एक मामले की सुनवाई करते हुए सासाराम न्यायालय के विशेष कोर्ट ने शनिवार को दोषसिद्ध शराब तस्कर को पांच साल की सजा सुनाई. करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में अपर जिला जज दो अनंत सिंह की विशेष अदालत ने दोषसिद्ध शराब तस्कर इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के बस्तीपुर गांव के मेघा सिंह उर्फ प्रदीप सिंह को पांच साल कारावास की सजा सुनाई. साथ ही एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है.

जुर्माना नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. वहीं कोर्ट ने मामले में नामजद अन्य नौ अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. मामले में इंद्रपुरी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद कुमार गौतम ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

स्पेशल पीपी रामेश्वर सिंह ने बताया कि 15 दिसंबर 2017 को पुलिस ने अभियुक्त मेघा सिंह उर्फ प्रदीप सिंह के नवनिर्मित गोदाम में छापेमारी की थी. छापेमारी में भारी मात्रा में शराब, नकदी, मोबाइल, कार, बाइक व अन्य सामग्री बरामद हुए थे. मामले में 10 लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ट्रायल के दौरान कई गवाहों को पेश किया गया था. लेकिन, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में नौ अभियुक्तों को बरी किया जा चुका है.

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