रोहतास जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे-7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषी पाए दो आरोपितों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई. जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद निवासी रूकशाद एवं बक्सर जिले के कोरनसराय निवासी रविंद्र सिंह शामिल हैं. कोर्ट ने इन दोनों पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त मामला बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 4 साल पूर्व 30 अप्रैल 2019 को घटी थी. जहां मामले के दोनों अभियुक्तों द्वारा घर से बाहर खेल रही 5 साल की नाबालिग बच्ची को बहला-फुसला कर एक सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया गया था. इस दौरान बच्ची की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्तों द्वारा उसे नंगे हालत में गांव से सटे पश्चिम रोड के पास फेंक दिया गया था.
इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हैवानियत की हद को पार करते हुए बच्ची के शव के साथ अभियुक्तों ने शर्मनाक रूप से पुनः दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में कोर्ट में कुल 11 गवाहों ने घटना का समर्थन करते हुए अपनी गवाही दर्ज कराई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 376 एवं अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है. कोर्ट में अर्थदंड की राशि पीड़िता के पिता को देने का आदेश किया है.