रोहतास: नाबालिग से दुराचार के आरोपी को 20 साल की कैद, विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

फाइल फोटो

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब साढ़े पांच साल पहले आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए दुराचार के मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज छह रामजी सिंह यादव की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई.

कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनकाढ़ा निवासी राजू यादव पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरक्त कारावास होगी. विशेष कोर्ट ने पीड़ित नाबालिग को चार लाख रुपए मुआवजा भुगतान का जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है.

मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि 21 अक्टूबर 2018 की शाम साढ़े चार बजे अपने ही परिवार के शिव मंदिर में मेरी किशोरी पुत्री जो आठवीं कक्षा की छात्रा है, वह दीपक जलाने के लिए गई थी. तभी अकेला पाकर अभियुक्त मेरी बेटी को पकड़कर खंडहर मकान में ले गया. मुंह पर गमछा बांधकर उसके साथ यौन शोषण किया.

जाते समय मेरी पुत्री को धमका दी थी कि किसी को घटना की जानकारी देगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे. इसी बीच एक छोटा लड़का दौड़ते हुए मेरे घर आया व घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे तो मौके से अभियुक्त भाग निकला था. बाद में बेहोशी की हालत में बच्ची को घर लायी. इसके बाद घटना की जानकारी अपने पति को दी थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में कई गवाहों को पेश कराया गया था. विशेष अदालत ने दो दिन पूर्व अभियुक्त राजू यादव को दुराचार व पॉक्सो अधिनियम में दोषी पाया था. जिसके बाद आज विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई.  

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