रोहतास: पॉक्सो एक्ट में 14 महीने बाद आया कोर्ट का फैसला, छेड़खानी करने वाले दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

फाइल तस्वीर

रोहतास व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को छेड़खानी में दोषी को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है. साथ ही 12 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है. मामले में करीब 14 माह बाद फैसला आया है.

जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने 15 वर्षीया नाबालिग से छेड़खानी से जुड़े एक मामले में मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में दोषी पाए एकमात्र अभिमन्यु चौधरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A एवं 451 सहित पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 में दोषी पाते हुए 12 हजार रुपए अर्थदंड सहित अधिकतम तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. पॉक्सो अधिनियम से जुड़े उक्त मामले की प्राथमिकी 18 माह पूर्व पीड़िता द्वारा बघैला थाना में दर्ज कराई गई थी.

मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया कि उक्त घटना बघैला थाना क्षेत्र में 21 नवंबर 2021 को रात्रि 12.00 बजे घटी थी. जब नाबालिग पीड़िता अपने कमरे में सो रही थी, तभी अभियुक्त छत के रास्ते से पीड़िता के घर में घुस गया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा. पीड़िता ने अभियुक्त को पहचान लिया और शोर मचाने लगी. अभियुक्त उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था. अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत 50 हजार मुआवजा देने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी हुआ है.

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