रोहतास: लोक शिकायत निवारण की पहल पर उपभोक्ता के गलत बिजली बिल में किया गया सुधार, आवेदक के विपत्र में 39,822 रुपया था

प्रतीकात्मक तस्वीर

विद्युत बोर्ड की मनमानी बिल से उपभोक्ता परेशान हैं. बिना रिडिंग जांच के बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अनावश्यक बिल भेजा जा रहा है. उपभोक्ता बिल माफ कराने के लिए वरीय पदाधिकारियों के यहां दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. ऐसे में आम लोगों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए अनुमंडल स्तर पर बनाए गए लोक शिकायत निवारण उपभोक्ताओं को राहत दिलाने का काम कर रही है.

ऐसा ही एक मामला सासाराम अनुमंडल का है, जहां परिवादी को मात्र एक आवेदन पर बिना किसी सरकारी शुक्ल जमा किए निर्धारित दिनों में त्वरित न्याय मिला. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सासाराम ने विद्युत विपत्र से सम्बंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए एक मामले को निष्पादन किया. जिससे परिवादी सम्पूर्ण संतुष्ट दिखा.

परिवादी कोचस निवासी अंतु प्रसाद गुप्ता ने अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय सासाराम के कार्यालय में परिवाद दायर किया था. आवेदक के विपत्र में 39822.69 रुपया था. शिकायत पर सुनवाई के दौरान शिकायत निवारण पदाधिकारी ने 39822.69 रुपये के बिजली बिल में सुधार करते हुए मात्र 1313 रुपये भुगतान का निर्देश दिया गया. परिवादी ने बिहार सरकार के इस अधिनियम व न्यायालय के प्रति आभार प्रकट किया है.

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