सासाराम: शराब मामले में नगर निगम का एक कर्मचारी बर्खास्त

नगर निगम सासाराम कार्यालय में तहसीलदार के पद पर कार्यरत कर्मी सरदार अजय सिंह पर शराब बंदी कानून का उल्लंघन मामले में संज्ञान लेकर रोहतास जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कारवाई करते हुए बर्खास्त कर दिया है. बता दें कि बीते 30 दिसंबर को सासाराम नगर निगम का कर्मी सरदार अजय सिंह शराब को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने सासाराम नगर निगम कार्यालय से उसकी गिरफ्तारी की थी.

उक्त नगर निगम का कर्मी थाना से ही पुलिस कस्टडी से छूट गया और पूर्व की तरह नगर निगम में अपना कार्य संभालने लगा. लेकिन शराब बंदी कानून के उल्लंघन करने के मामले में डीएम ने संज्ञान ले लिया. जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक आहूत हुई. जिसमें सर्व सम्मति से सभी ने बर्खास्त करने की अनुशंसा की. जिसपर डीएम धर्मेन्द्र कुमार ने शराब बंदी कानून का हवाला देते हुए कारवाई कर बर्खास्त कर दिया है. बता दें की नगर निगम सासाराम में तहसीलदार के पद पर कार्यरत यह कर्मी अनुबंध पर नौकरी कर रहा था. उसे कुछ वार्डों का सफाई प्रभारी भी बनाया गया था.

पत्र में कहा गया है कि विगत कई वर्षों से बिहार में शराबबंदी लागू है. मुख्यमंत्री द्वारा समाज सुधार अभियान में भी विशेष रूप से शराबबंदी पर जोर दिया गया है तथा शराबबंदी को सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश प्राप्त है. ऐसी स्थिति में 30 दिसंबर को नगर निगम का अनुबंध कर्मी सरदार अजय सिंह द्वारा शराब का सेवन हेतु गिरफ्तार होना एक गंभीर विषय है. यह उनके स्वेच्छाचारिता एवं सरकारी कर्मी का कार्यकलाप के प्रतिकुल व्यवहार को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है. अतः इनका सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया है.

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