बिहार में कोरोनावायरस की दूसरी लहर के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल-कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को 11 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है. सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर भी अगली सूचना तक रोक लगा दी गयी है. सीएम नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के तुरंत बाद हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है. गृह विभाग के विशेष शाखा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल/कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कर सकेंगे.
इसके अलावे शादी समारोह में 250 लोग और श्राद्धकर्म में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है. क्राइसिस मैनजमेंट ग्रुप के हाईलेबल मीटिंग में सभी जिला पदाधिकारी एवं एसपी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने-अपने क्षेत्र मे गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कोविड- 19 के संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु जारी अद्यतन दिशा-निर्देश तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थलों, धार्मिक, शॉपिग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रकिया का अक्षरक्ष एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे. भीड़-भाड़ वाले स्थलों, यथा- फूड कोर्ट, जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है.
सरकारी कार्यालयों में सामान्य लोगों के प्रवेश पर रोक रहेगी. कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे. यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी. वहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी हाल में क्षमता के 50 प्रतिशत से ज्यादा सवारी नहीं बैठेगी. यह व्यवस्था 15 अप्रैल तक लागू रहेगी. इसके लिए परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना गाइडलाइन के सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है.