रोहतास में 144 लागू: शाम चार बजे बाजार बंद और छह बजे घरबंदी

कोरोना संक्रमण के बढ़ते चेन को तोड़ने और भीड़ नियंत्रण को लेकर रोहतास जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. शाम चार बजे के बाद एक भी दुकानें नहीं खुलेगी. जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने राज्य आपदा इकाई द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में धारा 144 के तहत उक्त आदेश पारित किया है. आदेश में डीएम ने कहा है कि अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश को पालन कराने की जिम्मेदारी सभी एसडीएम, एसडीपीओ व थानाध्यक्ष को सौंपी गई है.

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नए आदेश का अनुपालन कराने के लिए गुरुवार की शाम चार बजते ही जिले के सभी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस सड़कों पर निकली और अफरातफरी के बीच सिर्फ दवा की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी तरह के दुकानों को बंद कराया. शाम छह बजते ही नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए सभी से घरों में बंद हो जाने की अपील की. इसके लिए माइकिंग भी कराई गई.

विवाह समारोह के लिए नाइट क‌र्फ्यू रात दस बजे से प्रभावी होगा. विवाह समारोह में अधिकतम 50 तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक शामिल नहीं होंगे. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय भी शाम चार बजे बंद हो जाएंगे. कंटेंमेंट जोन में आने वाले आवश्यक सेवाओं से जुड़ा दवा, दूध, अनाज, सामग्री, फल, सब्जी, विनिर्माण सामग्री की दुकानें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट व भोजनालय(केवल होम डिलीवरी) कोविड-19 के गाइडलाइनों के तहत खोलने की अनुमति दी गई है. साथ ही आवश्यक वाहनों के छोड़कर अन्य वाहन के परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. आदेश को अमल कराने के लिए एसडीएम, एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी व डीटीओ को निर्देश दिया गया है. बावजूद उल्लंघन होता है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी.

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