कोविड 19 के संक्रमण से बचाव को लेकर लागू लॉकडाउन: 4 में दुकानों को खोलने व बंद करने का नया शिड्यूल जारी हुआ है. समय व दिन का निर्धारण कर नये रोस्टर के अनुसार दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है. बुधवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में डीएम पंकज दीक्षित ने जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में यह निर्देश दिए. गृह विभाग के आदेश के आलोक में जिला मुख्यालय सासाराम क्षेत्रान्तर्गत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सासाराम नगर के सम्पूर्ण में यह आदेश लागू रहेगा. इससे सासाराम के व्यवसायियों में थोड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी.
वहीं इस लाभ से अभी प्रखंड मुख्यालय वंचित रहेंगे. दरअसल दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में प्रवासी वापस लौट रहे हैं. उनमें वैसे मजदूर भी शामिल हैं जो देश के रेड जोन इलाके से लौटे हैं. उन सभी प्रवासियों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं इसलिए प्रखंड मुख्यालयों (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित किए गए हैं. इसलिए प्रखंड मुख्यालयों में सात मई के जारी आदेश के अनुसार ही दुकानें खुलेंगी. दुकानों में हर हाल में शारीरिक दूरी का पालन करना है. आवासीय क्षेत्र के लोगों को अपने पास के ही दुकानों से ही खरीददारी करनी है. कंटेनमेंट जोनों में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी.
जारी पत्र में कहा गया है कि ईद त्योहार को देखते हुए केवल जिला मुख्यालय सासाराम में कंटेंमेंट जोन छोड़कर कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेंट वस्त्र दुकान, जूता-चप्पल की दुकानें एवं श्रृंगार की दुकानें को 27 मई तक प्रतिदिन खुलेंगी. 27 मई के बाद उक्त तीनों प्रकार की दुकानें एक दिन बीच कर खुलेंगी. इसके अतिरिक्त किताब की दुकान सप्ताह में दो दिन रविवार एवं गुरुवार को खुलेंगी.ये दुकाने सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगी. साथ ही प्रतिदिन रेस्टूरेंट एवं भोजनालय भी खुलेंगी. रेस्टूरेंट एवं भोजनालय में बैठाकर खाने-खिलाने की अनुमति नहीं है, बल्कि लोग खाने को अपने घर पर ले जाकर खायेंगे. साथ ही पैकेड फ़ूड की होम डिलेवरी भी किया जा सकता है. रेस्टूरेंट एवं भोजनालय मालिक इस आशय का बैनर/पोस्टर अपने-अपने रेस्टूरेंट व भोजनालय पर लगवाएंगे.
वहीं सासाराम क्षेत्र में पूर्व से बनाये कंटेनमेंट जोनों में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी. रोहतास जिले के किसी भी क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में खरीदारी करने नहीं जायेंगे. वहीं, डिहरी एवं बिक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी कि वो अपने क्षेत्रान्तर्गत किसी भी व्यक्ति को खरीदारी के उद्देश्य से सासाराम नगर आने की अनुमति नहीं देंगे. साथ ही कंटेनमेंट जोन में उक्त सामग्रियों की होम डिलेवरी होगी.
सासाराम जिला मुख्यालय के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सासाराम नगर के सम्पूर्ण क्षेत्रों में निम्न श्रेणी की दुकानें निम्नवत रूप से खोली जाएगी.
- पंखा, कूलर, एयर-कंडीशनर्श, बल्ब, ट्यूब लाईट (बिक्रय एवं मरम्मत) की दुकान सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री (बिक्रय एवं मरम्मत) की दुकान बुधवार, शनिवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- ऑटोमोबाईल्स के टायर, ट्यूब्स Lubricant एवं अन्य स्पेयर पार्ट्स. (मोटर वाहन, मोटर, साईकल/स्कूटर मरम्मत आदि की दुकान मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- ऑटोमोबाईल्स मरम्मती हेतु गैराज एवं वर्कशॉप की दुकान प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- प्रदुषण जाँच केंद्र रविवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खोली जायेगी.
- कपड़ा तथा रेडिमेंट वस्त्र की दुकान 27 मई तक प्रतिदिन एवं 27 मई बाद एक दिन बीच खुलेंगी. (प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
- जूता-चप्पल का दुकान 27 मई तक प्रतिदिन एवं 27 मई बाद एक दिन बीच खुलेंगा. (प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
- श्रृंगार की दुकान 27 मई तक प्रतिदिन एवं 27 मई बाद एक दिन बीच खुलेंगी. (प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक)
- किताब की दुकान गुरुवार एवं रविवार को प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
- रेस्टूरेंट, भोजनालय आदि की दुकान (केवल घर ले जाने एवं होम डिलेवरी के लिए) प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी.
बता दें कि रोहतास डीएम पंकज दीक्षित द्वारा दुकानें खोलने के निर्देश के साथ सख्ती का निर्देश भी जारी किया गया है. इसके तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा. जो ग्राहक मास्क अथवा रुमाल/गमछा का उपयोग नहीं करेंगे, वैसे ग्राहक को दुकानदार सामान उपलब्ध नहीं करायेंगे. दुकानदार खुद के लिए एवं आगंतुक ग्राहक के लिए दुकान पर सेनिटाईजर एवं साबुन पानी की समुचित व्यवस्था करनी होगी. दुकान को पूरी तरह ब्लिचिंग/सोडियम हाईपोक्लोराईड के सम्यक घोल से छिड़काव करायेंगे. जो भी दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनकी दुकाने बंद करवा दी जाएंगी. वहीं गुटका, तम्बाकु तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा.