किशोरी के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, तीन साल पुराने मामले में सासाराम कोर्ट ने सुनाई सजा

सासाराम नगर थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले छेड़खानी का विरोध करने पर किशोरी की हत्या करने के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा के बिंदु पर सासाराम व्यवहार न्यायालय में विशेष अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की. मामले में अपर जिला जज छह रामजी प्रसाद यादव की विशेष पॉक्सो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त नगर थाना क्षेत्र के लखनुसराय मोहल्ले के मिंटू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

साथ ही विभिन्न धाराओं में उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. विशेष अदालत का कहना था कि अभियुक्त का कृत्य बहुत घृणित ही नहीं बल्कि अत्याचार पूर्ण है. मामले में कुल आठ गवाहों की गवाही दर्ज हुई थी, जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. इस मामले में अभियुक्त के अलावा उसकी मां जमुनी देवी भी नामजद अभियुक्त थी, लेकिन विशेष अदालत ने आरोपित अभियुक्त की मां को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई पूरी हुई.

मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक शाहिना कमर ने बताया की उक्त घटना 27 अगस्त 2019 को सासाराम नगर थाना क्षेत्र के लखनूसराय स्थित काली मंदिर के पास घटी थी. जहां सोलह वर्षीया किशोरी अपनी छोटी बहन के साथ काली मंदिर में पूजा करने गयी थी, पूजा करके घर लौटने के क्रम में रास्ते में अभियुक्त मिंटू कुमार किशोरी से छेड़खानी करने लगा. जिसका विरोध करने पर अभियुक्त मिंटू ने अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर किशोरी के पेट में गोली मार दी थी. जिससे किशोरी की मौत हो गयी थी. मामले की किशोरी के पिता ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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