रोहतास में जिला व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में करगहर के शिवपुर निवासी राजेश दुबे, उमेश दुबे उर्फ डिंपू और राम प्रकाश दुबे को आजीवन करावास की सजा सुनाई है.
मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक लक्ष्मण राय ने बताया कि मामले की प्राथमिकी चार साल पूर्व शिवपुर करगहर निवासी शारदा देवी ने करगहर थाना कांड संख्या 155/2019 में दर्ज कराई थी. घटना 5 जून 2019 को शाम 6:20 पर घटित हुई थी. तीनों अभियुक्तों ने पूर्व के मामले में गवाही को लेकर हुए विवाद में सूचिका शारदा देवी के पति कामेश्वर यादव को घर से घसीट बाहर लाए और कट्टा से गोलीमार कर हत्या कर दी थी.
उक्त मामले में आठ गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष के द्वारा कराई गई थी. इसके बाद कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302, 34 एवं शस्त्र अधिनियम के धारा 27 के तहत 22 जुलाई 2023 को दोषी करार दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने बुधवार को तीनों दोष सिद्ध अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.