रोहतास व्यवहार न्यायालय ने मंगलवार को दहेज हत्या से जुड़े मामले में मृतका के पति और ससुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पांच साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला जज पांच के न्यायालय ने उक्त मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए बड़हरी निवासी आरोपी ससुर अवधेश सिंह और पति अविनाश उर्फ टप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामले की प्राथमिकी करगहर थाना कांड संख्या 438/18 में 5 साल पहले मृतिका के पिता चंद्रमा चौधरी ने दर्ज कराई थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मामले के अभियुक्त अविनाश उर्फ टप्पू से साल 2010 में सूचक की पुत्री संध्या कुमारी की शादी हुई थी. शादी के बाद से ही अविनाश और उसके परिवार वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर संध्या के साथ मारपीट की जाती थी. उसे तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाता था. पीड़िता ने जब इस बात की सूचना अपने परिजनों को दी थी तो उसके पिता ने कई बार मामले को सुलझाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने.
प्राथमिकी में पिता ने कहा है कि इसी क्रम में 18 नवंबर 2018 को दोनों अभियुक्तों द्वारा संध्या की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से संध्या के शव को जला दिया गया था. इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को दहेज हत्या मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.