सासाराम कोर्ट ने टेंट का बकाया राशि भुगतान ना करने पर चेनारी बीडीओ व नाजिर पर एफआईआर करने का दिया आदेश

फाइल तस्वीर

रोहतास जिले के चेनारी प्रखंड में कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर में लगे टेंट के समानों का बकाया राशि भुगतान ना करना बीडीओ व अंचल नाजिर को भारी पड़ा है. धोखाधड़ी एवं मारपीट मामले से जुड़े दाखिल एक परिवाद पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय ने मामले में आरोपी चेनारी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम एवं अंचल नाजिर सुरेन्द्र लाल पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है. उक्त दर्ज परिवाद संख्या 485/2022 के अनुसार इस मामले के परिवादी चेनारी के भरन्दुआ निवासी क्यामुद्दीन हासमी ने उक्त दोनों आरोपियों से अपने प्रतिष्ठान आजाद टेंट एवं क्रोकरी हाऊस चेनारी से कोरोना काल के दौरान प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में एक माह तक टेंट एवं क्रोकरी के सामानों की आपूर्ति करने का करार किया था.

जिसके बाद परिवादी के बकाया राशि सैंतीस लाख तीस हजार छह सौ रूपये की राशि देने से आरोपियों ने पहले तो टालमटोल करते रहने एवं उसके बाद इंकार कर दिया गया. परिवादी ने बकाया पैसा मांगने पर गाली-गलौज एवं मारपीट करने का आरोप लगाया है. उक्त परिवाद पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने मामले में चेनारी थानाध्यक्ष को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया है.

Ad.

rohtasdistrict:
Related Post