सासाराम कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का अर्थदंड भी लगा

सासाराम नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा में लगभग तीन साल पूर्व राजकुमार चौधरी की गोली मारकर हुए हत्या मामले में सोमवार को सासाराम व्यवहार न्यायालय में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है. सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए एडीजे-22 छेदी राम की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए मुबारकगंज निवासी पप्पू कहार, उपेंद्र कहार व कृष्णा कहार को पचास-पचास हजार रुपये अर्थदंड सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उक्त घटना 19 सितम्बर 2019 को सासाराम नगर थाना के काजीपुरा स्थित हनुमान मंदिर के पास घटी थी. जब राजकुमार चौधरी अपने घर काजीपुरा से सुबह में टहलने निकले थे, तभी पहले से घात लगाए सभी अभियुक्तों ने हनुमान मंदिर के पास कट्टा से लगातार गोली मारकर राजकुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, इसके बाद इलाज के क्रम में बनारस में उनकी मौत हो गई थी.

घटना का कारण इन्हीं अभियुक्तों द्वारा पूर्व में पुरानी रंजिश को लेकर मामले के सूचक मृतक के पुत्र गोल्डन कुमार के दो भाइयों की हत्या कर दी गई थी. जिसकी प्राथमिकी मृतक राजकुमार ने दर्ज कराई थी, यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है. इस मामले में अभियुक्तों द्वारा हमेशा मृतक एवं उसके परिवार को केस में गवाही बिगाड़ने की धमकी दी जा रही थी, जिसे नहीं मानने पर अभियुक्तों ने मिलकर उक्त घटना को अंजाम दिया था.

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