सासाराम की मेयर समेत चार को मिली जमानत, पति समेत सीजेएम कोर्ट में किया था सरेंडर, सरकारी काम में बाधा डालने पर हुई थी प्राथमिकी; केस दर्ज कराने वाला बयान से पलटा

फाइल फोटो

सासाराम नगर निगम की मेयर काजल कुमारी, उनके पति विकास कुमार समेत चार लोगों ने सासाराम नगर में दर्ज मामला 439/2023 मामले में शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद सीजेएम शक्ति धर भारती ने निजी मुचलके पर सभी को जमानत दे दी. सूचक मनीष कुमार, पर्यावरण पदाधिकारी नगर निगम सासाराम ने सीजेएम कोर्ट में नगर आयुक्त के दबाव में आकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दाखिल किया था. जिसपर सुनवाई के बाद सीजेएम में सभी चारों आरोपियों को जमानत दे दी.

विदित हो कि नगर थाना सासाराम में बीते रविवार 28 अप्रैल को नगर निगम की मेयर और उनके पति समेत चार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर यह एफआईआर दर्ज कराई गई थी. नगर निगम कार्यालय में शनिवार को मेयर एवं पार्षदों ने नगर आयुक्त के खिलाफ जमकर हंगामा एवं नारेबाजी की थी. नगर आयुक्त के कार्यालय में तालाबंदी भी की गई थी. इसी को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

प्राथमिकी नगर निगम के पर्यावरण पदाधिकारी मनीष कुमार ने दर्ज कराई गई थी. लेकिन दो दिन बाद मनीष कुमार ने बयान बदलकर सीजेएम कोर्ट में नगर आयुक्त के दबाव में आकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दाखिल किया था. जिसके आधार पर शुक्रवार को सभी को जमानत मिल गई.

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