रोहतास: नल जल योजना में मुखिया सहित आधा दर्जन पर केस

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में सासाराम प्रखंड के मुरादाबाद पंचायत के वार्ड संख्या चार में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिलने के बाद जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने पंचायत के सचिव को निलंबित करने का निर्देश जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दिया है. इसके साथ इसी मामले में आरोपित मुखिया लक्ष्मण प्रसाद, पंचायत सचिव तेजनारायण राय, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सैरून निशा, सचिव आदिल अहमद तथा संवेदक जय बजरंग बली कंस्ट्रक्शन एवं सोनी इंटरप्राइजेज के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया है. इस योजना में दोषी पंचायत सचिव के निलंबन के साथ-साथ उसके खिलाफ प्रपत्र क गठित करके कार्रवाई के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को फरमान जारी किया गया है. लोक शिकायत निवारण सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के न्यायालय में जांच रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई जिलाधिकारी ने की है.

ग्रामीणों की शिकायत पर मुरादाबाद पंचायत के वार्ड नंबर 4 में नल-जल योजना प्राक्कलित राशि 14.74 लाख की जांच एसडीएम की विशेष टीम गठित कर कराई गई तो उनके आरोप सही पाए गए. जिसमें मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव के अलावा कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिलीभगत से सरकारी धन के दुरुपयोग करने की बात को सही पाया गया है. जांच में पाया गया कि मुखिया ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है. योजना का अनुश्रवण करने की जिम्मेवारी मुखिया व पंचायत सचिव को है. लेकिन, उन्होंने भी लापरवाही बरती है. जांच में पाया गया कि योजना संबंधित सूचना पट भी नहीं लगा है. निरीक्षण में वार्ड में योजना का कार्य अपूर्ण पाया गया. निरीक्षित वार्ड में योजना के तहत हर घर को नल का कनेक्शन नहीं दिया गया है. निरीक्षित वार्ड में योजना के तहत हर घर को नल के जल की आपूर्ति नहीं की जा रही है. योजना के तहत जल के संग्रहण के लिए टंकी अधिष्ठापित नहीं है. बिना कार्य कराए प्राक्कलित राशि के विरूद्ध 12 लाख 99 हजार पांच सौ रुपया का भुगतान किया जा चुका है. योजना की तकनीकी जांच किसी पदाधिकारी द्वारा पूर्व में नहीं की गयी है, जबकि कनीय अभियंता के प्रभार में विपिन कुमार, कनीय अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमंडल एक, विनय कुमार, कनीय अभियंता, मनरेगा सासाराम तथा रूक्मिणी सहायक रहे हैं.

योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव मुरादाबाद, तकनीकी सहायक, वार्ड क्रियान्वयन समिति अध्यक्ष-सचिव मुखिया से स्पष्टीकरण मांगी गई थी. स्पष्टीकरण का जवाब मिला, जो संतोषजनक नहीं था. वहीं इसके बाद ही आगे की कार्रवाई करते हुए इस कारण दोषी मुखिया-पंचायत सचिव के अलावा अध्यक्ष, सचिव व संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. डीएम ने कहा है कि नामित लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए पंचायत सचिव को निलंबित करे के लिए आरोप पत्र गठित जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अविलंब सूचित करें.

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