बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बीच प्रदेश के नगर निगम एवं नगर परिषद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद का आरक्षण तय कर दिया है. राजधानी पटना में मेयर अनारक्षित वर्ग की महिला होंगी. उप महापौर पिछडा वर्ग की महिला चुन कर आएंगी. जबकि, सासाराम में महापौर और उप महापौर पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है.
वहीं, नगर परिषद का भी मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का पद का आरक्षण तय कर दिया गया है. जिसमें रोहतास जिले के डेहरी में पिछला वर्ग महिला मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद भी पिछला वर्ग महिला के लिए घोषित किया गया है. नोखा नगर परिषद अनारक्षित अन्य वर्ग मुख्य पार्षद और उप-मुख्य पार्षद भी अनारक्षित अन्य के लिए घोषित किया गया है. जबकि बिक्रमगंज में अनारक्षित अन्य वर्ग (सामान्य) मुख्य पार्षद और उप-मुख्य पार्षद अनारक्षित महिला वर्ग के खाते में गया है.
राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी अधिसूचना में कहा है कि अनारक्षित महिला का तात्पर्य किसी भी कोटि की महिला से है, यानि किसी नगरपालिका का मुख्य पार्षद का पद यदि अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित है तो उस पद के लिए किसी भी कोटि की महिला (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति की महिला सहित) निर्वाचित हो सकेगी. वही, अनारक्षित अन्य स्थानों से किसी भी कोटि के महिला या पुरुष अभ्यर्थी हो सकते है.