रोहतास डीएम ने जारी किए नए नियम, किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी यहां देखें लिस्ट

फाइल फोटो

रोहतास जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने ऑड-ईवन के आधार पर दुकानें खोलने का फैसला लिया है. रोहतास जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के मुताबिक जो दुकानें सोम, बुध और शुक्रवार को खुलेंगी, वह मंगल, गुरु और शनिवार को बंद रहेंगी. डीएम के फैसले के मुताबिक इसके लिए जिला प्रशासन ने दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटा है. पहली वैसी दुकानें जो हर दिन खुल सकती हैं. हर दिन खुलने वाली दुकानों में, सभी किराना दुकान, डेयरी दुकान, दवा दुकान, निजी क्लिनिक, फल सब्जी, ई कॉमर्स, ऑटो मोबाइल, वर्कशॉप, निर्माण सामग्री जैसे स्टील, ईंट, बालू, गिट्टी, पेट्रोल पम्प, पशु चारा की दुकान, होम डिलीवरी सेवा जिसमें रेस्टोरेंट शामिल है और मीट मछली की दुकानें हर दिन खुलेंगी.

इसके अलावा सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, सैलून, पार्लर, फर्नीचर व सोना-चांदी की दुकानें खुलेंगी. वहीं, कपड़ा दुकान जिसमें रेडीमेड दुकान भी शामिल है, चप्पल-जूता दुकान, स्पोर्ट्स की दुकानें, कृषि कार्य और यंत्र से जुड़े प्रतिष्ठान, ड्राई क्लीनर्स और वैसी वस्तुएं जो इस तीनों श्रेणी में शामिल नहीं हैं वो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी.

रोहतास डीएम ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि सभी दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन होना चाहिए. दुकान पर बिना मास्क के खरीदारी नहीं की जा सकती. सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के आगे गोल घेरा बनाना होगा, ताकि नियम का पालन हो सके. नियम का उल्लंघन करने वाले दुकानें सील की जाएंगी. उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे. सर्दी व खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या का काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.

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