रोहतास व्यवहार न्यायालय ने दुराचार के करीब छह साल पुराने मामले में दोषी अभियुक्त को बुधवार 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी पाए एकमात्र अभियुक्त दरिगांव निवासी कुंदन कुमार को 10 साल सश्रम कारावास के अलावे 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी.
कोर्ट ने पीड़ित महिला को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत एक लाख रुपए भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र जारी करने का भी आदेश दिया है. मामले की पीड़िता ने स्थानीय थाने में 22 जुलाई 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. फर्दबयान में युवती का कहना था कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर कई सालों से मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था. बार-बार कहते थे कि घबराओ मत तुम से ही शादी करूंगा. अभियुक्त ने मुझे एक सिम भी दिया था. जिस पर मैं हमेशा उसके साथ बातचीत करती थी.
लेकिन, अब बोल रहे हैं कि तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुमको जहां जाना है जा सकती हो. बाद में उन्होंने शादी से साफ इंकार कर दिया. मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से चार गवाहों को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त को दुराचार का दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई है.