रोहतास व्यवहार न्यायालय ने सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब साढ़े पांच साल पहले आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ हुए दुराचार के एक मामले में बुधवार को अभियुक्त को दोषी करार दिया है. 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे 6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम रामजी यादव की अदालत ने मामले में अभियुक्त धनकाढा निवासी राजू यादव को दोषी ठहराया है. बाद में कोर्ट के आदेश पर दोषसिद्ध अभियुक्त मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धनकाढ़ा निवासी राजू यादव को जेल भेज दिया. विशेष अदालत दोषसिद्ध अभियुक्त के सजा ऐलान बाद में करेगी.
मामले की प्राथमिकी किशोरी की मां ने स्थानीय थाने में दर्ज करायी थी. फर्दबयान में किशोरी की मां का कहना था कि 21 अक्टूबर 2018 की शाम साढ़े चार बजे अपने ही परिवार के शिव मंदिर में मेरी किशोरी पुत्री जो आठवीं कक्षा की छात्रा है, वह दीपक जलाने के लिए गई थी. तभी अकेला पाकर अभियुक्त मेरी बेटी को पकड़कर खंडहर मकान में ले गया. मुंह पर गमछा बांधकर उसके साथ यौन शोषण किया.
जाते समय मेरी पुत्री को धमका दी थी कि किसी को घटना की जानकारी देगी तो तुम्हारी हत्या कर देंगे. इसी बीच एक छोटा लड़का दौड़ते हुए मेरे घर आया व घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे तो मौके से अभियुक्त भाग निकला था. बाद में बेहोशी की हालत में बच्ची को घर लायी. इसके बाद घटना की जानकारी अपने पति को दी थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में कई गवाहों को पेश कराया गया था. विशेष अदालत ने अभियुक्त को दुराचार व पॉक्सो अधिनियम में एक अभियुक्त को दोषी पाया. कोर्ट मामले में आगामी 24 फरवरी को सजा के बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी.