रोहतास: छेड़खानी के मामले में मनचले को पॉक्सो एक्ट में सजा, दो साल की जेल, 5 हजार जुर्माना; ढाई साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई

फाइल तस्वीर

रोहतास​ ​​​​​​जिला व्यवहार न्यायालय में एडीजे-7 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दशरथ मिश्रा की अदालत ने छेड़खानी से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी को दो साल की सजा सुनाई है.

तीन साल पुराने एक मामले में दोषी पाए गए सूर्यपुरा निवासी अभियुक्त रंजीत सिंह उर्फ खूंटी कुमार को दो साल कैद की सजा के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

मामले में अभियोजन पक्ष के वकील विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त घटना 22 नवंबर 2020 को शाम 5 बजे सूर्यपुरा में घटी थी. जहां एक किशोरी अपने घर से बाजार जा रही थी. इसी दौरान मामले के अभियुक्त द्वारा उसका दुपट्टा खींच लिया गया एवं उसके साथ छेड़खानी की गई थी.

मामले में कोर्ट में कुल 5 गवाहों ने गवाही दी थी. जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है.

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