रोहतास जिले में व्यवहार न्यायालय के एडीजे-18 बृजेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को हत्या से जुड़े 9 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मंटू कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है. मामले में प्राथमिकी चेनारी थाना के कांड संख्या 53/2014 में दर्ज हुई थी.
प्राथमिकी के अनुसार 3 अप्रैल 2014 को हाटा गांव में नहर के पास के चाट में एक अज्ञात व्यक्ति की शव बरामद हुई थी. मृतक की पहचान कौवाडीह निवासी मुकेश कुमार के रूप में हुई थी. जिसकी प्राथमिकी नारायणपुर चेनारी निवासी चौकीदार बसंत सिंह ने दर्ज कराई थी. मामले की जांच के क्रम में पता चला कि मृतक मुकेश कुमार पटना से अपने गांव समाहुता जा रहा था. मुकेश का रास्ते में ही सासाराम रेलवे स्टेशन के पास अभियुक्तों ने उसका अपहरण कर लिया था.
अपहरण के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और शव को घटनास्थल पर फेंक दिया था. हत्या का कारण होली के दिन मृतक ने एक युवती को जबरन रंग लगा दिया था. जिसको लेकर उसका विवाद उसके परिजनों से हुआ था. आरोपी युवती के रिश्तेदार था , जिन्होंने इसका बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया था. उक्त मामले में कोर्ट में कुल 13 गवाहों की गवाही हुई थी.