रोहतास में कोर्ट ने 15 वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने के दोषी को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई है. दोषी को दो हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा. अपर जिला जज छह रामजी यादव की विशेष पॉकसो अधिनियम की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त चेनारी थाना क्षेत्र के नरैना निवासी 55 वर्षीय विमल राम के सजा के विन्दु पर सोमवार को सुनवाई की.
मामले में विशेष अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त विमल राम को साढ़े तीन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक नरैना गांव निवासी 15 वर्षीया पीड़िता 18 दिसंबर 2020 को शाम में शौच के घर से निकली थी, इसी बीच पीछे एक आदमी आकर मुंह रुमाल से ढंक दिया तथा जबरदस्ती खींचकर कहीं ले जाने लगा.
पीड़िता विरोध करने लगी तो सिर पर रिवाल्वर सटाकर बोला कि हल्ला करोगी तो गोली मार देंगे. फिर पीड़िता को खेत में पटक दिया, इस बीच पीड़िता ने उक्त आदमी का गमछा खिंचा तो गांव का ही अधेड़ विमल राम निकला. जो जबरन पीड़िता से छेड़छाड करने लगा. जब पीड़िता फिर से चिल्लाने और विरोध करने लगी तो उक्त व्यक्ति डर से भाग गया, तब पीड़िता ने वहां से भागकर स्वयं को बचाया.