खाद्य तेल व तिलहन पर स्टॉक लिमिट लागू: निगम में 500 क्विंटल और दूसरे क्षेत्र में 250 क्विंटल से अधिक तेल नहीं रख पाएंगे व्यापारी

प्रतीकात्मक तस्वीर

सरसों तेल, रिफाइन व अन्य खाद्य तेलों की कीमत को काबू में रखने के लिए खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश पर जिला प्रशासन ने स्टॉक सीमा तय कर दी है. कोरोना में जमाखोरी रोकने का लेकर यह सख्त कदम उठाया गया है. नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायी पांच सौ क्विंटल खाद्य तेल और एक हजार क्विंटल तिलहन का स्टॉक कर सकेंगे. जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में व्यवसायी खाद्य तेल 250 लीटर और खाद्य तिलहन 500 क्विंटल तक स्टॉक कर सकेंगे. इससे अधिक स्टॉक करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

साथ ही उन्हें अपने स्टॉक की जानकारी लगातर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की वेबसाइट पर देनी होगी. जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने इसे लेकर सासाराम, डेहरी व बिक्रमगंज अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारियों को दुकानों के स्टॉक की जांच करने व दोषी दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. तीनों अनुमंडल क्षेत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी थोक विक्रेताओं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेंगे. इससे तेल व तिलहन का स्टॉक कर अधिक मुनाफा कमाने वाले व्यवसायियों में हड़कंप है.

यह नई व्यवस्था 31 मार्च तक लागू रहेगी. पिछले कोरोना काल में तेल की जमाखोरी के कारण कीमतों में जो उछाल आया उसमें बहुत गिरावट अब तक नहीं आई है. कीमतें और नहीं बढे़ इसके लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट कर जमाखोरी रोकने का प्रयास अभी से शुरू कर दिया है. अगर किसी व्यवापारी के पास इस व्यवस्था के लागू होने के पहले से स्टॅक में ज्यादा तेल या तिलहन है तो उन्हें उसका खुलासा तुरंत करना होगा. साथ ही एक महीने के भीतर स्टॉक को लिमिट के अंदर लाना होगा.

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