रोहतास: विस्फोटक रखनेवाले को दस वर्ष का सश्रम कारावास, 2015 में हुई थी बरामदगी

सात साल पहले विस्फोटक व गांजे के साथ गिरफ्तार अभिुयक्त नोखा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के शंभू कहार के सजा के विन्दु पर अपर जिला जज 22 छेदी राम की अदालत ने सुनवाई की. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को विस्फोटक रखने में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

वहीं गांजा बरामदगी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीन हजार रूपए का जुर्माना लगाया है. उक्त दोनों सजाये साथ-साथ चलेंगी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक बिंदेश्वर सिंह ने बताया मामला 2015 का है. नोखा थाना कांड संख्या 195/2015 में उक्त मामला दर्ज किया गया था.

मामले में की गुप्त सूचना के आधार पर 25 सितम्बर 2015 को नोखा पुलिस ने आरोपी को नोखा से पांच डेटोनेटर सहित 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. आरोपी पूर्व के आजीवन कारावास एक मामले में सजा के दौरान पटना स्थित पीएमसीएच अस्पताल से ईलाज के क्रम में पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. जिसके बाद से वह नोखा एवं आसपास के क्षेत्रों में गांजा एवं डेटोनेटर का अवैध रूप से कारोबार कर रहा था.

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