रोहतास: काला हिरण शिकार मामले में दो गिरफ्तार, थानाध्यक्ष समेत सात पर मुकदमा

रोहतास जिले के चेनारी वन क्षेत्र में वन्य जीव काला हिरण का शिकार मामले में बीते दिन वन विभाग की टीम ने दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक स्कार्पियो, काला हिरण का सींग एवं अन्य अवशेष बरामद भी किया गया. मामले में मंगलवार को चेनारी थानाध्यक्ष सहित सात पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि चेनारी वन क्षेत्र कुछ लोगों द्वारा काला हिरण का शिकार किया है और सींग व मांस को एक स्कॉर्पियो में रखा हुआ है. वनपाल के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने चेनारी थाना परिसर से स्कॉर्पियों के अंदर काला हिरण का सींग के साथ मांस रखा हुआ पाया गया. वन्यप्राणी के शिकार के अपराध होने की पुष्टि के उपरांत जांच की कार्रवाई शुरू की गई.

मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. गिरफ्तार तस्करों में चेनारी के पेवंदी गांव निवासी शवाब अनवर व राजू दौला पेबंदी शामिल हैं. पूछताछ के बाद मामले में स्थानीय थानाध्यक्ष सहित सात लोगों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. डीएफओ के मुताबिक चेनारी थानाध्यक्ष एवं अन्य के स्तर से हुई किसी भी प्रकार की लापरवाही की विस्तृत रूप से जांच की रही है.

इस बाबात रोहतास एसपी विनीत कुमार ने बताया कि अबतक के जांच के अनुसार पता चला है कि थाना द्वारा हिरण के शव को शाम में जब्त कर बाकायदा आधिकारिक प्रविष्टि करते हुए उसे सुरक्षित रखा गया था और एक व्यक्ति को PR बॉन्ड पर पूछताछ के बाद मुक्त किया था. सुबह अवशेष को वन विभाग के हवाले किया गया. एसपी ने कहा कि वन विभाग के कनीय कर्मी द्वारा 7 नामजद अभियुक्त थाना प्रभारी समेत पर मुकदमा करने की सूचना मीडिया के जरिए प्राप्त हो रही हैं. कोई विभागीय जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई है. आधिकारिक तौर पर सूचना और विवरण मिलने पर आगे की जानकारी साझा की जाएगी.

इधर, बीते एक सप्ताह के अंदर सांभर, जंगली सुअर और काला हिरण के शिकार की खबर मिलने के बाद वन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. डीएफओ मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि हर हाल में वन्य प्राणियों की सुरक्षा करनी है. क्षेत्र में कहीं से कोई अगर उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा.

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